मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश | लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा। 2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो। 3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 4. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। 5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। 6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी। कन्या सुमंगला योजना 2020 की 6 श्रेणियाँ श्रेणी 1 – उत्तर प्रदेश के जिन नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात् हुआ है...
भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-पीएम (SYM) । असंगठित श्रमिक ज्यादातर गृह आधारित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, ऑडियो-विज़ुअल श्रमिकों और इसी तरह के अन्य व्यवसाय जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं। उन्हें नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 2. पीएम-एसवाईएम की विशेषताएं: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे: (i) न्यूनतम बीमित पेंशन: ...