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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश |

लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
2.लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
3.किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
4.परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
5.किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
6.यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

 

कन्या सुमंगला योजना 2020 की 6 श्रेणियाँ

श्रेणी 1 –   उत्तर प्रदेश के जिन नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात् हुआ है उन लड़कियों को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

श्रेणी 2-   इसके बाद जब लड़की के 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण हुआ हो और उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो  उसे 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी |

श्रेणी 3-   इसमें वह बालिका  सम्मिलित होगी  जिसने चालू शैक्षिणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश लिया हो उसे सरकार की ओर से 2000 रूपये दिए जायेगे |

श्रेणी 4-  इसमें जिस बालिका ने  चालू शैक्षिणिक सत्र के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो उसे 2000 रूपये की धनराशि से लाभांवित किया जायेगा |

श्रेणी 5-   इसमें वह बालिका शामिल होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो उन्हें 3000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी |

श्रेणी 6-  इस श्रेणी में बालिका के 10 /12 वी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक /डिग्री या कम से कम डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया हो उन्हें 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |

जरूरी दस्तावेज कन्या सुमंगला योजना

  • आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • माता पिता का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • कन्या जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • फोटो 
  • इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से स्नातक /डिग्री /डिप्लोमा तक की पढाई के लिए 15000 रूपये की  कुल धनराशि प्रदान की जाएगी |
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना का कुल बजट 1200 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है |
  • इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जिसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो |
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
  • लाभार्थियों को भेजी जाने वाली धनराशि PFMS  के माध्यम से भेजी जाएगी |
  • इस योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा और परिवार का आकर अधिकतम 2 बच्चो का होना चाहिए |
किश्तदी जाने वाली धनराशि
कन्या के जन्म होने पर2000 रूपये
बेटी के टीकाकरण होने पर1000 रूपये
कन्या के कक्षा 1 में प्रवेश करने के उपरांत2000 रूपये
कन्या के कक्षा 6 में प्रवेश करने के उपरांत2000 रूपये
कन्या के कक्षा 9 में प्रवेश करने के उपरांत3000 रूपये
कन्या के 10 वी तथा 12 वी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक /डिग्री या कम से कम डिप्लोमा में प्रवेश के उपरांत5000 रूपये

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